शेयरों का संप्रेषण पंजीकृत शेयरधारक की मृत्यु के मामले में किया जाता है। शेयरों के संप्रेषण के लिए, अनुबंध 1 में दिए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
यदि शेयरों को संयुक्त नाम से धारित किया गया था, तो ऐसी दशा में केवल मृतक शेयरधारक का नाम ही हटा दिया जाता है। मृत पंजीकृत शेयरधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति सक्षम अधिकारियों (मजिस्ट्रेट, नोटरी, सरकारी , राजपत्र अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकों या आईएफसीआई के अधिकारियों) द्वारा विधिवत सत्यापित कर शेयर प्रमाणपत्र के साथ रजिस्ट्रार/आईएफसीआई के पास भेजा जाना चाहिए ।
एकल शेयरधारक के मामले में, शेयरों को उन व्य़क्तियों के पक्ष में संपेक्षित किया जाएगा जो मृत पंजीकृत शेयरधारक द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार उसके वारिस हो ।
यदि मृत शेयरधारक ने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी है, तो ऐसी स्तिथि में, शेयरों का संप्रेषण केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रशासनिक पत्र के प्रस्तुत करने पर प्रभावित होगा ।