आईएफसीआई टैक्स सेविंग लाँग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड
बीटल फाइनेंसियल एण्ड कंप्यूटर सेर्विसिज प्रा. लि.
बीटल हाउस, तृतीया तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेण्टर के पीछे
नई दिल्ली - 110 062
फ़ोन नं .: (011) 29961281-83 फैक्स नं : (011) 29961284
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ईमेल : ifcibond@karvy.com
चूंकि डीमैट खाते से पते और बैंक खाते के विवरण लिए जाते हैं, अतः जिन धारकों के पास बांड डीमैट रूप में हैं, उसी डिपाजिटरी भागीदार के पास उनके रिकार्ड में ये परिवर्तन कराएं ।
जिन धारकों के पास भौतिक रूप से बांड हैं, वे उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित बांड सीरीज के रजिस्टार को लिखित रूप से अनुरोध करें । बैंक खाते के परिवर्तन के मामले में, बैंक खाते का एक निरस्त चैक या चैक की प्रति संलग्न करनी अपेक्षित है । पते में परिवर्तन के लिए, स्वयं द्वारा सत्यापित साक्ष्य के रूप में एक वैध पते जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल/लैण्डलाइन टेलीफोन बिल (दोनों तीन माह से पुराने न हों) पासपोर्ट, वोटर आईडी अथवा नवीन बैंक विवरण/पासबुक आदि की एक प्रति संलग्न करनी होगी ।
आबंटन पर्ची/रिफंड आदेश और सभी इन्फ्रा बांडों के प्रमाणपत्र निवेशकों को भेज दिए गए हैं । यदि आपको ये प्राप्त नहीं हुए हैं तो उपर्युक्तानुसार निर्गम के सम्बन्धित रजिस्ट्रार को लिखें ।
कृपया अपने लिखित अनुरोध के साथ ब्याज वारंट वापस करें और उसमें अपने बैंक खाते के सही विवरण दें और एक खाली निरस्त चैक उपर्युक्तानुसार उल्लिखित सम्बन्धित रजिस्टार को भेजें । निर्धारित सत्यापन करने के बाद, गलती को सुधारा जाएगा और नया वारंट जारी कर दिया जाएगा ।
कृपया उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित रजिस्ट्रार के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल ब्याज वारंट/डिमांड ड्राफ्ट अनुरोध पत्र के साथ वापस भेजें ।
आप उपर्युक्त मामले को आईएफसीआई/निर्गम के रजिस्टार को अपना फोलियो नं. दर्शाते हुए सूचित करें । यदि डाक प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र बिना डिलीवर किए वापस आए हैं तो इन्हें आवश्यक सत्यापन के बाद आपको पुनः भेजा जाएगा । डुप्लीकेट बांड प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध पत्र के साथ 100/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर क्षतिपूर्ति प्रपत्र भरें और इसे सम्बन्धित रजिस्ट्रार को भेज दें ।
क्षतिपूर्ति प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें ।
कृपया अनुरोध पत्र के साथ आबंटन पर्ची/मूल बांड प्रमाणपत्र उपर्युक्तानुसार बांडों की सीरीज के सम्बन्धित रजिस्ट्रार को भेजें और अच्छा हो कि उसके साथ सम्बन्धित दस्तावेज भी लगाएं । निर्धारित सत्यापन करने के बाद इसे ठीक किया जाएगा ।
आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, बॉन्ड भौतिक हो या डीमैट मोड में , जब एक वित्तीय वर्ष में निवासी व्यक्तिगत बांडधारक को भुगतान या देय ब्याज कुल मिलाकर 5,000/- से अधिक है, उस पर टीडीएस की कटौती की जाएगी।
शून्य/स्रोत पर कर की कटौती की रियायती दर के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 197(1) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र के अनुसार निर्धारित प्रपत्र 15जी (जो निवासी प्रत्येक बांडधारक के लिए लागू होता है), प्रपत्र 15 एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) में घोषणापत्र प्रस्तुत करें ।
आबंटन की अनुमानित तारीख से 5 वर्ष लॉक-इन अवधि के दौरान, ये बांड अन्तरित नहीं किए जा सकते । परंतु यदि दोनों डी-मैट खातों का स्वामी एक है तो यह निर्गमकर्ता (आईएफसीआई) द्वारा निगमित कार्रवाई कर किया जा सकता है । इस उद्देश्य के लिए, आपको अपने डीपी (जहां आपको बांड वर्तमान में धारित हैं) को अनुरोध करना होगा जो इसके लिए आगामी आवश्यक उपाय करेंगे । इसके लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल का लागू शुल्क धारक द्वारा अदा करना होगा ।
जिन बांडधारकों के पास भौतिक रूप से बांड हैं, उन्हें रजिस्ट्रार को अनुरोध पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होंगेः
- मूल बांड प्रमाणपत्र
- नामिती द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र
- फोटो पहचान साक्ष्य जैसे पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/वोटर कार्ड,जो विधिवत् सत्यापित किया गया हो
- पते के साक्ष्य की सत्यापित प्रति
- मृत्यु प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
जिन बांडधारकों के पास बांड डी-मैट रूप में हैं उन्हें उक्त उल्लिखित दस्तावेज सम्बन्धित डिपाजिटरी भागीदार को भेजने होंगे जहां मृतक धारक का डीमैट खाता है और फिर ये निर्गम के रजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जाएंगे ।